डॉक्टर रेप-मर्डर केस- संदीप घोष और अभिजीत मंडल की CBI हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई गई

4 1 14
Read Time5 Minute, 17 Second

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल की सीबीआई हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई है. सीबीआई ने अदालत को बताया कि दोनों पूछताछ में अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी हिरासत बढ़ाने की जरूरत है. जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि उसे लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है.

सीबीआई के वकील ने कहा कि उनके अधिकारियों को अभी तक डॉक्टर के बलात्कार या हत्या में संदीप घोष और अभिजीत मंडल की कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है. यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों ने डॉक्टर का शव बरामद होने वाले दिन कई बार एक-दूसरे से बात की थी. दोनों के कॉल डिटेल से सीबीआई को पता चला कि उन्होंने उस दिन कुछ खास नंबरों पर कई कॉल किए थे.

इसके बाद अदालत ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल की सीबीआई रिमांड अवधि तीन दिन और बढ़ाकर 20 सितंबर तक कर दी. सीबीआई ने कहा था कि ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को सबूतों से छेड़छाड़ करने, एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और अन्य आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया. सीबीआई अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं देने के बाद पुलिस अधिकारी को हिरासत में लिया गया.

Advertisement

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में संदीप घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के वकील ने कहा था, ''हमें लगता है कि इस अपराध के पीछे कोई बड़ी साजिश है. इस घटना की सूचना ताला थाने को सुबह 10 बजे मिली, लेकिन पुलिस अधिकारी 11 बजे मौके पर पहुंचे. एफआईआर रात 11:30 बजे के बाद दर्ज की गई. थाने के ओसी की उस दिन संदीप घोष से कई बार बातचीत हुई थी.''

कोर्ट में अभिजीत मंडल के वकील ने कहा थआ, ''मेरे मुवक्किल के खिलाफ धाराएं जमानती हैं. उन पर घटनास्थल पर देर से एफआईआर दर्ज करने जैसे आरोप हैं. इसके लिए उनके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है, लेकिन इस गलती के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. जब भी सीबीआई ने उन्हें नोटिस देकर बुलाया, उन्होंने पूरा सहयोग किया. मेरे मुवक्किल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसके बावजूद वो दोबारा पेश हुए थे.''

इससे पहले इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय सहित चार जूनियर डॉक्टरों से सीबीआई ने पूछताछ की थी. इसके साथ ही कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (उत्तर) अभिषेक गुप्ता और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट (डीडी) के डिप्टी कमिश्नर विदित राज भुंडेश से भी पूछताछ की गई. एक अधिकारी ने बताया कि हम पुलिस अधिकारियों से जानना चाह रहे थे कि उन्होंने इस केस की जांच किन बिंदुओं के आधार पर की थी. उनकी प्रक्रिया क्या रही थी.''

Advertisement

बताते चलें कि संदीप घोष के खिलाफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. अख्तर अली ने संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें शवों की तस्करी, बायो-मेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई-भतीजावाद आदि जैसे आरोप लगाए गए थे. 19 अगस्त को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया था.

Live TV

\\\"स्वर्णिम
+91 120 4319808|9470846577

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

एक देश एक चुनाव : आसान नहीं राह लेकिन सरकार का क्या है प्लान? क्या होगी प्रक्रिया? समझें एक-एक बात

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसे लागू

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now